CG News- दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों व कर्मचारियों के लिए मासिक, दैनिक न्यूनतम वेतन निर्धारित

CG News-कोण्डागांव/ श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों, शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा कृषि श्रमिकों हेतु सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है, जिसमें कोण्डागांव जिले को जोन‘‘स’’ में रखा गया है। यह निर्धारित दरें 1 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक देय होगा।

श्रम पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि श्रमिकों में अकुशल कृषि श्रमिक वर्ग हेतु मासिक 09 हजार 180 रूपए तथा 306 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है।

अनुसूचित नियोजनों हेतु अकुशल श्रेणी में मासिक 10 हजार 656 रूपए तथा 410 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है।

अर्द्धकुशल श्रेणी में मासिक 11 हजार 306 रूपए तथा 435 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है। कुशल श्रेणी में मासिक 12 हजार 86 रूपए तथा 465 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है।

उच्च कुशल श्रेणी में मासिक 12 हजार 866 रूपए तथा 495 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है। इसी प्रकार शासकीय विभागों में नियोजन हेतु अकुशल श्रेणी में मासिक 10 हजार 656 रूपए तथा 355.20 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।

अर्द्धकुशल श्रेणी में मासिक 11 हजार 306 रूपए तथा 376.87 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है। कुशल श्रेणी में मासिक 12 हजार 86 रूपए तथा 402.87 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन नियत है। उच्च कुशल श्रेणी में मासिक 12 हजार 866 रूपए तथा 428.87 रूपए दैनिक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।

CG News: नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए तीन नामों का पैनल

Shri Mi

पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *